जहरीली शराब से हुईं मौत के आरोपी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कुर्क।
जीयनपुर मुबारकपुर तिराहे पर लगभग 50 लाख रुपये की जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कुर्क।
पूर्व प्रधान अवैध शराब माफिया की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति नायब तहसीलदार की उपस्थिति में जीयनपुर पुलिस ने की कुर्क।
(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्व प्रधान व अवैध शराब माफिया और जहरीली शराब से मौत के आरोपी की जीयनपुर मुबारकपुर तिराहे पर लगभग 50 लाख रुपये कीमत की जमीन जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के आदेश पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत नायब तहसीलदार व जीयनपुर पुलिस ने की कुर्क।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में जीयनपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से लगभग आधा दर्जन मौत हुई थी। वहीं रौनापार थाना क्षेत्र में लगभग तीन दर्जन मौत जहरीली शराब से हुईं थी जिसमें पूर्व प्रधान गनिका यादव पुत्र इंद्रदेव निवासी करैला के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिनके ऊपर अब तक कुल 21 मुकदमे पंजीकृत हैं वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने 31 दिसंबर वर्ष 2022 को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जप्त करने के आदेश पर नायब तहसीलदार माधवेंद्र सिंह की मौजूदगी में जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पान्डेय व सैकड़ों पुलिस बल के साथ जीयनपुर मुबारकपुर तिराहे के मुख्य मार्ग पर गाटा संख्या 251 कुल रकबा,318 हेक्टेयर में से,016 हेक्टेयर यानी 40 कड़ी भूमि ग्राम सभा टड़वा बद्दोपुर में बतौर बैनामा क्रय किया गया था। उक्त भूमि की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई को जिलाधिकारी के आदेश से नोटिस बोर्ड की सूची चस्पा की गई वही गाजा-बाजा के साथ लाउडस्पीकर घोषणा कर जमीन कुर्क शनिवार की शाम 4:00 बजें की गई कार्रवाई जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए।
विदित हो गनिका यादव के ऊपर वर्ष 2007 में अवैध शराब का पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके पश्चात वर्ष 2022 तक कुल 21 मुकदमे अब तक दर्ज हैं। वही जहरीली अवैध शराब के निर्माण व अप मिश्रित शराब कारोबार से अर्जित संपत्ति और वर्ष 2017 में जहरीली शराब से हुईं मौत में मुख्य आरोपी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जीयनपुर क्षेत्र में कुर्की की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में दहशत है।
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