लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम के तहत पांच पर दर्ज हुआ मुकदमा।
लेखपाल ने पांच के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि पर रोपाई करने का लगाया आरोप दी तहरीर।
उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी बंजर भूमि पर धान रोपाई का आरोप।
(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अमुआरी नारायनपुर गांव में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी बंजर भूमि पर धान रोपाई का आरोप लेखपाल ने जीयनपुर कोतवाली पर पांच लोगों के विरुद्ध दी तहरीर लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत पांच पर दर्ज हुआ मुकदमा।शुक्रवार को दिन में अमुआरी नारायनपुर गांव में लेखपाल राजदेव राम ने जीयनपुर कोतवाली पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि गाटा संख्या 65 मिल जुमला नंबर है। जिसमें 1.905 हेक्टर बंजारा खाता की भूमि के रूप में दर्ज है। जिस पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी अमुआरी नारायनपुर गांव के निवासी हरिपाल, हरिनाथ, हरी लाल पुत्रगण दुर्जन चौहान और जयराम व योगेंद्र पुत्रगण बालचंद ने उक्त भूमि पर धान की रोपाई कर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं।वहीं मना करने के बाद भी नहीं मान रहे 112 नंबर पुलिस के पहुंचकर मना करने के बाद भी नहीं मानने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लेखपाल राजदेव राम ने जीयनपुर कोतवाली पर पहुंचकर तहरीर दी। जिस पर जीयनपुर कोतवाल विवेक पांडेय के निर्देश पर जीयनपुर पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 2/3/5 के तहत पांच पर मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई।
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