Monday, May 11, 2026

माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की अवैध सम्पत्ति गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क।

माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की अवैध सम्पत्ति गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क।

अब तक कुल 22 करोड 05 लाख रुपये की सम्पत्ति की जा चूकी है कुर्क।

माफिया ध्रुव सिंह के ऊपर पंजीकृत है कुल 78 मुकदमे।

हत्या,लूट,रंगदारी व संगठित अपराध से अर्जित धन से तैयार''बड़ी हवेली”बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही।

(मनोज चतुर्वेदी समाचर आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की अवैध सम्पत्ति गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क।अब तक कुल 22 करोड 05 लाख रुपये की सम्पत्ति की जा माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की अवैध सम्पत्ति गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क।अब तक कुल 22 करोड 05 लाख रुपये की सम्पत्ति की जा चूकी है कुर्क।माफिया ध्रुव सिंह के ऊपर पंजीकृत है कुल 78 मुकदमे।हत्या,लूट,रंगदारी व संगठित अपराध से अर्जित धन से तैयार''बड़ी हवेली” बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। है कुर्क।माफिया ध्रुव सिंह के ऊपर पंजीकृत है कुल 78 मुकदमे।हत्या,लूट,रंगदारी व संगठित अपराध से अर्जित धन से तैयार''बड़ी हवेली” बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही।सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की उपस्थिती में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) है तथा गैंग नम्बर IR-36 का लीडर है, के विरुद्ध थाना जीयनपुर व कोतवाली पर उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत पंजीकृत मुकदमों में धारा 14 (1) के तहत बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया है। जिसके विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 488/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट व थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 601/2025 धारा 3(1), 2(b)(i) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या,लूट,डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी एवं अन्य संगठित अपराधों के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया है तथा ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का अवैध धन से व्यापक जिर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य कराया गया।उक्त भवन,जिसे“बड़ी हवेली”के नाम से जाना जाता है। अपराधियों एवं गैंग के सदस्यों के जमावड़े,रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है।भवन के पुनर्निर्माण जैसे कार्य अवैध धन से कराए गए।लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त निर्माण एवं मरम्मत कार्य का मूल्यांकन किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 1992 से अब तक हत्या,लूट,अपहरण,रंगदारी एवं अन्य गंभीर अपराधों में कुल 78 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ द्वारा विधिक अभिमत में उक्त सम्पत्ति के अर्जन एवं जिर्णोद्धार हेतु वैध आय का स्रोत नही बताया गया,तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।उक्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार सगड़ी को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस एवं राजस्व विभाग को नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं माफियाओं के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्यवाही जारी है।

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