Thursday, November 24, 2022

सत्यसेवा आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर दर्ज हुआ मुकदमा।

सत्यसेवा आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर दर्ज हुआ मुकदमा।

ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से जालसाजी कर मान्यता लेने का आरोप।

अधिवक्ता सूर्यभान सरोज ने दर्ज कराया विद्यालय के प्रबंधक पर मुकदमा। 

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
हर खबर पर नजर सच है तो दिखेगी।

आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली पर अधिवक्ता सूर्यभान सरोज के प्रार्थना पत्र पर सत्यसेवा आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर ग्राम समाज की भूमि जालसाजी कर विद्यालय की मान्यता लेने के आरोप पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
जानकारी के अनुसार सगड़ी तहसील पर कार्यरत अधिवक्ता सूर्यभान सरोज निवासी मालटारी जीयनपुर ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि जटाव में गाटा संख्या 46 पर 108 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की भूमि नवीन परती के रूप में दर्ज है। जिस पर अवैध तरीके से सत्यसेवा आदर्श इंटर कॉलेज मालटारी में संचालित किया जा रहा है जिसको छुपाकर जालसाजी कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांच की गई। जिस पर प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 28 मार्च को आदेश दिया गया था। पर विद्यालय निरीक्षक की तहरीर ना मिलने के कारण मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सका था। सगड़ी संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिवक्ता सूर्यभान सरोज के द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया जिलाधिकारी के आदेश के बाद जीयनपुर पुलिस ने सूर्यभान सरोज की तहरीर पर पुलिस ने प्रबंधक सत्यसेवा आदर्श इंटर कॉलेज के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है।

No comments:

Post a Comment