Thursday, November 24, 2022

स्कूल बस चालक का लाइसेंस छः माह के लिए हुआ निलंबित।

स्कूल बस चालक का लाइसेंस छः माह के लिए हुआ निलंबित।

स्कूल बस चालक को नोटिस देकर मोटर वाहन विभाग ने मुकदमा निस्तारण तक वाहन चलाने पर रोक।

पूर्व में अजमतगढ़ कस्बा में बच्चों से भरी स्कूल बस को नशे में धुत चालक ने टेंपो में मारी थी टक्कर।

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ कस्बा में बच्चों से भरी स्कूल बस को नशे में धुत चालक ने टैंपू में टक्कर मार दी जिसके बाद जीयनपुर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पान्डेय की रिपोर्ट पर परिवहन विभाग लाइसेंस अधिकारी मोटर वाहन ने स्कूल बस चालक के लाइसेंस को 6 माह के लिए निलंबित कर नोटिस दी वहीं मुकदमे के निस्तारण तक वाहन चलाने को निषेध किया।
जानकारी के अनुसार 15 नवम्बर को मंगलवार की सुबह वेदांता इंटरनेशनल स्कूल कि बस छात्रों को लेकर नरायना गांव से अजमतगढ़ कस्बे की तरफ आते समय सड़क पर खड़ी टेंपो से टकरा गई वही बस में 2 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे व सड़क के किनारे भी स्कूल जाने के लिए बच्चे खड़े थे। इस दौरान भीड़ जुट गई वह स्कूली बस चालक को नशे में धुत देखकर ग्रामीणों ने चालक की पिटाई कर दी वही चालक को पुलिस के हवाले कर दिया जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पान्डेय ने चालक गनेश यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी फरीदपुर के विरुद्ध टेंपो चालक मोहम्मद नोमान पुत्र इश्तियाक निवासी अलीनगर अजमतगढ़ कस्बा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर स्कूली बस को सीज कर दिया था वही जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पान्डेय की रिपोर्ट के आधार पर परिवहन विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी मोटर वाहन के द्वारा चालक नशे में धुत चालक दिनेश यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी फरीदपुर पुनापार का लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर दिया वही नोटिस देकर मुकदमे के निस्तारण तक वाहन चलाने को निषेध किया गया है।

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