जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क जमीन को बेचने पर दर्ज हुआ मुकदमा।
यूपी के टॉप टेन माफिया कुंटू सिंह सहित तीन पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा।
जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने कुर्क जमीन को बेचने व खरीदने पर दर्ज कराया मुकदमा।
(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क जमीन को यूपी के टॉप टेन माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेचा जीयनपुर कोतवाल ने विक्रेता व खरीददार सहित तीन पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में खालिसपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत तत्कालीन जिलाधिकारी मयूर माहेश्वरी के आदेश पर गाटा संख्या 130,131,132 व मेसी ट्रैक्टर को कुर्क किया गया था। जिसके बाद यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर ने 14 दिसम्बर वर्ष 2010 को शमशाद बेगम पत्नी हसीब अहमद निवासी चांदपार को बेच दिया।वही 7 अप्रैल वर्ष दो हजार अट्ठारह को शमशाद बेगम ने उक्त जमीन को मुनिराज पुत्र शिवपूजन निवासी बहरीपुर थाना जीयनपुर को विक्रय कर दिया बहुत दिनों तक जमीन को बेचने की कोशिश की गई जब कोई खरीददार नहीं मिला तो पुनः मुनिराज पुत्र शिवपूजन ने 17 दिसंबर वर्ष 2022 को शमशाद बेगम पत्नी हसीब अहमद निवासी चांदपार को बेच दिया। उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी सगड़ी जिसके प्रशासक हैं को बिना जानकारी दिए और बगैर किसी प्रशासनिक अनुमति के संज्ञान में लिए जिला प्रशासन द्वारा कुर्क की गई जमीन जो गाटा संख्या 130 में 1.027 हेक्टेयर,131 में.572 हेक्टेयर, 132 में.0613 हेक्टेयर और गाटा संख्या 135 में 31131.52 हेक्टेयर भूमि एक बटे तीन भाग बेचने पर खरीदार व खरीदार के द्वारा पुनः जमीन बेचने पर जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पान्डेय की तहरीर पर जीयनपुर पुलिस ने यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करने पर धारा 420/467/468/471/409 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तलाश में जुट गई है।
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