Friday, September 18, 2020

बच्चों तथा गर्भवतियों का किया गया टीकाकरण।

बच्चों तथा गर्भवतियों का किया गया टीकाकरण।

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
हर खबर पर नजर सच है तो दिखेगी।

आजमगढ़।
आजमगढ़ 18 सितम्बर-- कोविड-19 के चलते जिलाधिकारी राजेश कुमार की स्वास्थ्य और पोषण माह के जिले के सभी कार्यक्रमों पर विशेष नजर है। तथा अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर करने का सख्त निर्देश है। इसी क्रम में बिलरियागंज ब्लाक के भीकपट्टी हेल्थ एंड सेंटर अंतर्गत फरीदपुर गाँव में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) सत्र में कुल 15 बच्चों तथा गर्भवतियों को टीके लगे। साथ ही परिवार नियोजन के बारे में भी जानकारी दी गई। सत्र के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया और सभी को सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क या फेस कवर और बार बार हाथ धोने के बारे में भी बताया गया। 
भीकपट्टी की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) सीमा राय ने बताया कि सत्र में कुल 15 लोगों को टीके लगे। इसमें से दो टीके बीसीजी जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगता है या एक महीने के अंदर लगता है। दो लोगों को पेंटा-1 लगा जो डेढ़ महीने पर लगता है। चार लोगों को पेंटा-3 लगा जो साढ़े तीन महीने पर लगता है। यहां यह जानना जरूरी है कि पेंटा-1 डेढ़ महीने पर, पेंटा-2 ढाई महीने पर और पेंटा-3 साढ़े तीन महीने पर लगता है। तीन बच्चों को बीपीटी (डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटेनस) का टीका लगा। तीन गर्भवती को डीटी (डिप्थीरिया टीटनेस), एक पांच साल की बच्ची को डीटी (डिप्थीरिया टिटनेस) लगा। इस तरह से कुल 15 लोगों को टीके लगे। वहीं इस दौरान परिवार नियोजन की भी जानकारी दी गई। इस दौरान अंतरा इंजेक्शन के बारे में बताया गया। बताया गया कि यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही निःशुल्क लगता है। उन्होंने बताया कि यह तभी लगेगा जब महिला को डाक्टर की सलाह पर पहला डोज लगा हो। उसके बाद दूसरा डोज यहां पर लगवा सकती है। इसका डोज हर तीन महीने पर लगता है। इंजेक्शन को प्रशिक्षित सीएचओ या एएनएम ही लगाती हैं। 
स्वास्थ्य अधिकारी सीमा ने बताया कि परिवार नियोजन के लिए कापर-टी भी लगाया जाता है जिसकी ट्रेनिंग भी जल्द ही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी पिल्स 72 घंटे के अंदर लेना रहता है। एक टैबलेट लेने के बाद छह महीने तक नहीं दिया जा सकता। वहीं माला-डी रोज एक गोली खानी रहती है। अगर किसी दिन भूल गए तो अगले दिन दो गोली ले सकते हैं। सत्र में आशा कार्यकर्ता किरन, एएनएम उर्मिला सिंह, आंगनबाड़ी सविता मौजूद रहीं।
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आजमगढ़ 18 सितम्बर-- जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जनपद में रिक्त चल रही उचित मूल्य के दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए दिनांक 15 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर रिक्त दुकानों को तत्काल प्रभाव से आवंटित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि उचित दर दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को भी आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के दृष्टिगत जनपद में रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को वरीयता प्रदान करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जानी थी, किन्तु लगभग 02 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस दिशा में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नही हो रही है, जबकि जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में 106 दुकानें रिक्त हैं। जनपद मे रिक्त दुकानों में उचित दर दुकान की नियुक्ति हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए दुकान का आवंटन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी भी भारी संख्या में उचित दर दुकानों की नियुक्ति होना शेष है। उक्त के क्रम में जनपद में जिन रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति किया जाना है, उसमें विकास खण्ड अतमतगढ़ के 06, अतरौलिया के 03, अहिरौला के 04, जहानागंज के 06, ठेकमा के 07, तरवां के 05, तहबरपुर के 03, पल्हनी के 09, पवई के 03, मिर्जापुर के 05, कोयलसा के 03, बिलरियागंज के 06, मुहम्मदपुर के 04, महाराजगंज के 08, मार्टीनगंज के 05, लालगंज के 10, सठियांव के 04, हरैया के 05, फूलपुर के 04 तथा विकास खण्ड रानी की सराय के 06 ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकाने रिक्त हैं। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए दुकान नियुक्ति की प्रभावी कार्यवाही हेतु दिनांक 15 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर ग्रामसभा की खुली बैठक में प्रस्ताव कराकर दुकान का आवंटन कराना सुनिश्चित करें। संबंधित उप जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए रिक्तियों के सापेक्ष 05 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020 के मध्य तिथि निर्धारित कर पर्यवेक्षणीय अधिकारी तैनात कर उपरोक्तानुसार नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे उप जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत कर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त विशेष अभियान को सम्पादित कराने में पूर्ण मनोयोग से सहयोग करेंगे तथा उपरोक्तानुसार नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर जिला पूर्ति अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायेंगे जो जिलाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही की सूचना शासन को प्रेषित करेंगे। उक्त अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त तिथियों में विशेष अभियान चलाकर रिक्तियों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक की कार्यवाही में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन भी कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये।
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आजमगढ़ 18 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनलाॅक-4 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 16 व 17 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1.राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 2.राजस्व ग्राम सम्मोपुर, तहसील सदर, 3.राजस्व ग्राम बलरामपुर, तहसील सदर, 4.कृष्णा नगर कालोनी मु0 सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ, 5.राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर, तहसील सदर, 6.राजस्व ग्राम सठियांव, तहसील सदर, 7.अमिलो मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 8.राजस्व ग्राम लौदहइमादपुर, तहसील मेहनगर, 9.राजस्व ग्राम मऊकुतुबपुर, तहसील सगड़ी, 10.राजस्व ग्राम पोखरा, तहसील सगड़ी, 11.राजस्व ग्राम देवरिया, तहसील सगड़ी, 12.राजस्व ग्राम कुशलगांव, तहसील मार्टीनगंज, 13.राजस्व ग्राम पकरौल, तहसील मार्टीनगंज, 14.राजस्व ग्राम मलगांव, तहसील फूलपुर, 15.राजस्व ग्राम उदपुर, तहसील फूलपुर, 16.वार्ड नं0-09 नगर पंचायत फूलपुर, 17.राजस्व ग्राम खानपुर, तहसील फूलपुर, 18.वार्ड नं0-01 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, नगर पंचायत फूलपुर, 19.राजस्व ग्राम रानी की सराय, तहसील सदर, 20.राजस्व ग्राम सेठवल, तहसील सदर, 21.राजस्व ग्राम सेठवल, तहसील सदर, 22.राजस्व ग्राम घोरठ, तहसील सदर, 23.राजस्व ग्राम कोलघाट, तहसील सदर, 24.राजस्व ग्राम नीबी, तहसील सदर, 25.राजस्व ग्राम फखरूद्दीनपुर, तहसील सदर, 26.राजस्व ग्राम संग्रामपुर, तहसील सदर, 27.राजस्व ग्राम सलारपुर तहसील सदर, 28.राजस्व ग्राम अबाड़ी, तहसील सदर, 29.राजस्व ग्राम खैरातपुर, तहसील सदर, 30.राजस्व ग्राम सोनावल, तहसील सदर, 31.राजस्व ग्राम भागमलपुर, तहसील सदर, 32.कृष्णा नगर मु0-सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 33.राजस्व ग्राम करतालपुर, तहसील सदर, 34.राजस्व ग्राम बहाउद्दीनपुर, तहसील फूलपुर, 35.राजस्व ग्राम प्रतापपुर, तहसील फूलपुर, 36.राजस्व ग्राम सुम्हाडीह, तहसील फूलपुर, 37.राजस्व ग्राम बरडीहा, तहसील सगड़ी, 38.राजस्व ग्राम चॉदपट्टी, तहसील सगड़ी, 39.राजस्व ग्राम अमारी, तहसील मेंहनगर, 40.राजस्व ग्राम धनुहवां, तहसील सदर, 41.राजस्व ग्राम सेठवल, तहसील सदर, 42.मुहल्ला खत्रीटोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 43.मुहल्ला सिविल लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 44.राजस्व ग्राम महुआमुरारपुर, तहसील सदर, 45.राजस्व ग्राम गीरधर, तहसील सदर, 46.राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1.मनमोहन के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 2.श्रीचन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सम्मोपुर, तहसील सदर, 3.प्रवीन कुमार राय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बलरामपुर, तहसील सदर, 4.सुबाष यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, कृष्णा नगर कालोनी मु0 सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ, 5.प्यारेलाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर, तहसील सदर, 6. सूर्याशं के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सठियांव, तहसील सदर, 7.सुभम जायसवाल के गोदाम के आस पास का क्षेत्र, अमिलो मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 8.मजरा पूरवी पाही, राजस्व ग्राम लौदहइमादपुर, तहसील मेहनगर, 9.भूमिहार बस्ती (पश्चिमी पूरा), राजस्व ग्राम मऊकुतुबपुर, तहसील सगड़ी, 10.डड़िया का पुरा, राजस्व ग्राम पोखरा, तहसील सगड़ी, 11.मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम देवरिया, तहसील सगड़ी, 12.कुशल गांव बाजार से पश्चिम तरफ पीछे, राजस्व ग्राम कुशलगांव, तहसील मार्टीनगंज, 13.यादव पुरवा, राजस्व ग्राम पकरौल, तहसील मार्टीनगंज, 14.इन्द्रबली गौड के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मलगांव, तहसील फूलपुर, 15.कमला प्रसाद गुप्ता के घर के आस पास, राजस्व ग्राम उदपुर, तहसील फूलपुर, 16.अखिलेश कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, वार्ड नं0-09 नगर पंचायत फूलपुर, 17.अजय कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम खानपुर, तहसील फूलपुर, 18.रामचन्द्र जायसवाल के घर के आस पास का क्षेत्र, वार्ड नं0-01 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, नगर पंचायत फूलपुर, 19.ठाकुर प्रसाद के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रानी की सराय, तहसील सदर, 20.मनीष के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सेठवल, तहसील सदर, 21.रामसमुझ के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सेठवल, तहसील सदर, 22.रंजित के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम घोरठ, तहसील सदर, 23.श्रीमती लालमती के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलघाट, तहसील सदर, 24.अंशू राय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नीबी, तहसील सदर, 25.सुधाकर उर्फ राज के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम फखरूद्दीनपुर, तहसील सदर, 26.सुनील के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम संग्रामपुर, तहसील सदर, 27.राममिलन के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सलारपुर तहसील सदर, 28.फूलचन्द के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अबाड़ी, तहसील सदर, 29.महेन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम खैरातपुर, तहसील सदर, 30.धर्मेन्द के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सोनावल, तहसील सदर, 31.मिथिलेश प्रजापति के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भागमलपुर, तहसील सदर, 32.अतीउल्लाह के घर के आस पास का क्षेत्र, कृष्णा नगर मु0-सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 33.राजेश कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम करतालपुर, तहसील सदर, 34.जफर के घर के आस पास, राजस्व ग्राम बहाउद्दीनपुर, तहसील फूलपुर, 35.खदेरूराम के घर के आस पास, राजस्व ग्राम प्रतापपुर, तहसील फूलपुर, 36.गंगाप्रसाद के घर के आस पास, राजस्व ग्राम सुम्हाडीह, तहसील फूलपुर, 37.डीह स्थान से जूनियर हाईस्कूल बरडीहा तक, राजस्व ग्राम बरडीहा, तहसील सगड़ी, 38.मकसूद अहमद के घर से अल अहमद के घर तक, राजस्व ग्राम चॉदपट्टी, तहसील सगड़ी, 39.हरिजन बस्ती, राजस्व ग्राम अमारी, तहसील मेंहनगर, 40.रामप्रसाद के घर के आस पास, राजस्व ग्राम धनुहवां, तहसील सदर, 41.शंकर दयाल के घर के आस पास, राजस्व ग्राम सेठवल, तहसील सदर, 42.यश के घर के आस पास, मुहल्ला खत्रीटोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 43.सुनील सहगल के घर के आस पास, मुहल्ला सिविल लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 44.राजकुमार के घर के आस पास, राजस्व ग्राम महुआमुरारपुर, तहसील सदर, 45.नन्दलाल के घर के आस पास, राजस्व ग्राम गीरधर, तहसील सदर, 46.संतोष के मकान के आस पास, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI ¼sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओंध्सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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आजमगढ़ 18 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनलाॅक-4 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड-19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं।
 तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1.कटरा, फूलपुर, 2.खिजिरपुर, सिकरौर सहबरी, मार्टिनगंज, 3.रसूलपुर (बॉकेलाल), मार्टिनगंज, 4-रसूलपुर (राममूरत), मार्टिनगंज, 5.यादव स्वीट हाउस, दुबरा, मार्टिनगंज, 6.निराला नगर, नगर पालिका आजमगढ़, 7.लीलापुर, तहसील सदर, 8.बूंदा, सदर, 9.पुराख्वाजा, नगर पालिका मुबारकपुर, 10-रैदोपुर, नगर पालिका आजमगढ़, 11-कुर्मीटोला, नगर पालिका आजमगढ़, 12-एलवल, न0पा0 आजमगढ़, 13-बिरदया खालसा, सदर, 14-अनेई, सदर, 15-पकड़ी, लालगंज, 16-रसूलपुर बाजबहादुर, लालगंज, 17-एकडंगी, बूढ़नपुर, 18-सुम्माडीह, फूलपुर, 19-चकिया, फूलपुर, 20-रामपुर, निजामाबाद, 21-बेगपुर खालसा, निजामाबाद, 22-पूक, मार्टिनगंज,  23-गद्दीपुर, मेंहनगर, 24-जमुआ, मेंहनगर, 25-कोहड़ौरा, निजामाबाद, 26-रसूलपुर, बाजबहादुर, 27-मंदे (निखिल), सदर, 28-चकसेठवल (सीताराम), सदर, 29-मंदे (रेहान), सदर, 30-कांशीराम आवास, रैदोपुर, नगर पालिका आजमगढ़, 31-मित्तूपुर, सदर, 32-बक्सनपुर, सगड़ी, 33-भितेहरा, सगड़ी, 34-ककरहिया रूस्तम सराय, सगड़ी, 35-मिश्रापुर, सगड़ी, 36-जमालुद्दीनपट्टी, सगड़ी, 37-गोंदापुर, सगड़ी, 38-विजयापार, सगड़ी, 39-अम्बारी (मो0 अजीज), फूलपुर, 40-उपरी, फूलपुर, 41-युसुफपुर खानपुर, मार्टिनगंज, 42-खरसहनखुर्द, मार्टिनगंज, 43-कोदहरा, मार्टिनगंज, 44-जिवली (साहू किराना), मार्टिनगंज, 45-जिवली (मौर्या बस्ती), मार्टिनगंज, 46-खिजिरपुर, मार्टिनगंज, 47-सिधारी (पहाड़ी सिंह), नगर पालिका आजमगढ़, 48-कटरा, अमिलो, नगर पालिका आजमगढ़, 49-हीरापट्टी (इन्दू देवी), सदर, 50-भगवानपुर, सदर, 51-लछिरामपुर (कुणाल शर्मा), सदर, 52-गुलामी का पूरा, नगर पालिका आजमगढ़, 53-नरौली (सुनिल), नगर पालिका आजमगढ़, 54-रानी की सराय (धर्मेन्द्र), सदर, 55-कोल बाजबहादुर (अखिलानन्द), सदर, 56-भीलमपुर छपरा, बूढ़नपुर, 57-देउरपुर सराय, बूढ़नपुर, 58-टहर किशुनदेवपुर, बूढ़नपुर, 59-शम्भूपुर, बूढ़नपुर, 60-गनपतपुर, बूढ़नपुर, 61-भीलमपुर, (श्रीकान्त सैनी), 62-अम्बेडकर मूर्ति, खुटवा चक खुटवा, मेंहनगर, 63-दरिखा शेखअहमदपुर, निजामाबाद हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी।
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आजमगढ़ 18 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट/जिली निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली 2020 के वृहद पुनरीक्षण कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अन्तर्गत 05 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही की जायेगी तथा बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण, उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक्-पृथक तथा समानान्तर चलेगी। दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण किया जायेगा। 01 अक्टूबर 2020 से 05 नवम्बर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। 06 नवम्बर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच किया जायेगा। 13 नवम्बर 2020 से 05 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना, 06 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।  06 दिसम्बर 2020 से 12 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण किया जायेगा तथा दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त किया जायेगा। 13 दिसम्बर 2020 से 19 दिसम्बर 2020 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 20 दिसम्बर 2020 से 28 दिसम्बर 2020 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। 
उन्होने कहा कि उपर्युक्त निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। निर्वाचक नामावली के वृदह पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को कतिपय बातें ध्यान में रखना होगा, जिसमें अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा, कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जायंे, फेस मास्क लगाये रखना होगा, किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नही किया जायेगा। सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात हाथों को सेनिटाइज किया जायेगा। कार्मिक कन्टेनमेंट  जोन में नही जायेंगे। कन्टेनमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड पाॅजीटिव हों, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है। 

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