अवैध निर्माण पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत पिता-पुत्र सहित तीन पर दर्ज हुआ मुकदमा।
उपजिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को लिखा पत्र।
(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम परसनपुर में नवीन परती पर अवैध अतिक्रमण पर उपजिलाधिकारी ने जिलाधिकारी को प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखा पत्र लेखपाल ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत पिता-पुत्र सहित तीन पर दर्ज
जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना पर आयोजित सगड़ी संपूर्ण समाधान दिवस पर परसनपुर ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 258 जिसमें.0154 हेक्टेयर जमीन खतौनी में नवीन परती के रूप में दर्ज है जिस पर बैजनाथ के द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। लेखपाल विनीत कुमार ने पहुंचकर अतिक्रमण को रुकवाया वही दोबारा अतिक्रमण की सूचना पर 112 नंबर पुलिस ने पहुंचकर अतिक्रमण रुकवाया व प्रधान दीनानाथ मिश्रा को अतिक्रमण नहीं होने देने के लिए सूचित किया। जिसके बाद लेखपाल विनीत कुमार को फोन कर मोबाइल पर धमकी दी गई वही पक्के मकान का निर्माण कार्य पूरा किया गया। जिसको लेकर लेखपाल विनीत कुमार की तहरीर पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2/3/5 धारा 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया वही उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने पंचायत राज अधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी,जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ग्राम प्रधान परसनपुर दीनानाथ मिश्रा भूमि समिति के पदेन अध्यक्ष के बाद भी अतिक्रमण में सहयोग पर प्रधान विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा पत्र। उपजिलाधिकारी सगड़ी के अतिक्रमण के विरुद्ध कड़े रुख से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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