उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत खैरघाट का पुनः मतगणना का आदेश किया निरस्त।
राज्य सरकार को उपजिलाधिकारी को अर्ध न्यायिक प्रशिक्षण देने की दी सलाह।
(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत खैरघाट की दूसरी बार पुनः मतगणना के आदेश पर उच्च न्यायालय ने पुनः मतगणना का आदेश किया निरस्त,उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह को अर्ध न्यायिक प्रशिक्षण देने की दी सलाह।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खैरघाट की महिला ग्राम प्रधान पनवा देवी ने उप जिला अधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह के 21 अप्रैल 2023 को पुनः मतगणना के आदेश पर उच्च न्यायालय में अपील की वही पनवा देवी ने ग्राम पंचायत के चुनाव में 319 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहादुर पटेल को एक मत से पराजित किया था। वही तीसरे नंबर पर अवधेश सिंह ने 66 मत प्राप्त किए थे। जिस पर पुनः मतगणना कराने के लिए बहादुर पटेल ने अपील दाखिल की थी। उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह के द्वारा कुछ माह पूर्व पुनः मतगणना के आदेश दिए गए थे। जिस पर जिला न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई के क्रम में उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने ग्राम पंचायत खैरघाट की पुनः मतगणना कराने के लिए 21 अप्रैल 2023 को आदेश दिया जिस पर महिला ग्राम प्रधान पनवा देवी उच्च न्यायालय पहुंची उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज भाटिया ने अधिवक्ता श्रीकृष्ण मिश्र व अजय मिश्र की सुनवाई करते समय ग्राम पंचायत खैरघाट की पुनः मतगणना के आदेश को निरस्त किया। वहीं उप जिलाधिकारी को फटकार लगाई की उत्तर प्रदेश की धारा 12 सी का उल्लंघन किया गया है पुनः मतगणना का आदेश का पालन विहित प्राधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। वही उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह के द्वारा पारित प्रवृत्ति का दूसरी बार उल्लंघन किया गया है। जिस पर राज्य सरकार को उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह के अर्थ न्यायिक प्रशिक्षण की सलाह दी। वहीं 21 अप्रैल को होने वाली मतगणना के आदेश को निरस्त किया।
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