Thursday, May 28, 2026

गैस रिफिलिंग की दुकान पर छापेमारी 17 सिलेंडर बरामद मुकदमा दर्ज।

गैस रिफिलिंग की दुकान पर छापेमारी 17 सिलेंडर बरामद मुकदमा दर्ज।

दुकान संचालक पर हुआ मुकदमा दर्ज। 

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी जिलाधिकारी के निर्देश पर आपूर्ति विभाग की टीम ने अजमतगढ़-नदवा सराय मुख्य मार्ग स्थित कंजरा दिलशादपुर बाजार में गैस रिफिलिंग की दुकान पर छापा मारकर मौके से 17 सिलेंडर बरामद किया है। इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने दुकान संचालक को हिरासत में लिया। दुकान संचालक के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को देर शाम जीयनपुर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सुरेंद्र प्रताप निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर की कंजरा दिलशादपुर बाजार में दुकान है। जहां घरेलू सिलेंडर की अनधिकृत रूप से रिफिलिंग की जाती थी।इसकी शिकायत काफी दिनों से मिल रही थी। आपूर्ति विभाग सगड़ी और जीयनपुर पुलिस की संयुक्त जांच टीम की छापामारी मे पाया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर लेकर उनमें से गैस निकालकर 5 किलो के सिलेंडरों में भरकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। छापेमारी के दौरान कुल 17 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें इंडेन,भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सिलेंडर हैं। कई सिलेंडरों में गैस भरी हुई पाई गई, जबकि कुछ खाली मिले। मौके से दो गैस रिफिलिंग मशीनें, एक पेचकस, एक प्लास और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी बरामद की गई। इन उपकरणों का इस्तेमाल सिलेंडरों की सील खोलने और गैस रिफिलिंग के लिए किया जा रहा था। जांच के दौरान दुकान संचालक कोई वैध अभिलेख या लाइसेंस नहीं दिखा सका।पूर्ति निरीक्षक अजमतगढ़ बृजेश दुबे ने बताया कि यह कार्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। दुकान संचालक सुरेंद्र प्रताप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना जीयनपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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