Monday, July 13, 2020

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि जबतक न्यायालय परिसर कन्टेनमेंट जोन में रहेगा, तबतक न्यायालय बन्द रहेगा।

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आजमगढ़ 13 जुलाई-- प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (प्रवर खण्ड) आजमगढ़ ने बताया है कि जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि कोरोना संक्रमित पाये जाने पर दीवानी न्यायालय परिसर कन्टेनमेंट जोन में है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि जबतक न्यायालय परिसर कन्टेनमेंट जोन में रहेगा, तबतक न्यायालय बन्द रहेगा। ऐसी स्थिति में न्यायिक परिसर के कन्टेनमेंट जोन में रहने तक जनपद न्यायालय आजमगढ़ बन्द रहेगा। इस अवधि में सभी न्यायालयों द्वारा सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सामान्य तिथियाॅ नियत की जायेंगी। प्रकरणों में नियत तिथियों से संबंधित सूचना एनजेडीजी पोर्टल एवं ई-कोर्ट ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जिलाधिकारी द्वारा यह सूचित करने के उपरान्त कि जनपद न्यायालय आजमगढ़ परिसर कन्टेनमेंट में नही है, उसी परिस्थिति में न्यायालय कार्य हेतु तत्काल खोला जायेगा, जिसकी सूचना उचित माध्यम से संबंधित को प्रदान की जायेगी। रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिनों की भाॅति किया जायेगा।

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