Friday, July 10, 2020

कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:जिलाधिकारी

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आजमगढ़ 10 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा लाकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (अनलाॅक-2) जारी किये गये हैं। 
इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनॉक 08 जुलाई 2020 को रात्रि में जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-वार्ड नं0-10 हुसैनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद में 01 व्यक्ति, 2-बाजार खास जीयनपुर, नगर पंचायत जीयनपुर 01 व्यक्ति, 3-वार्ड नं0-8 जवाहर नगर, नगर पंचायत मेंहनगर में 01 व्यक्ति, 4-राजस्व ग्राम पटना अहियाई, तहसील मेंहनगर में 01 व्यक्ति, 5-20वीं वाहीनी पीएसी कैम्पस, नगर पालिका परषिद आजमगढ़ में 01 व्यक्ति, 6-आवासीय परिसर, पुलिस चैकी लालगंज, नगर पंचायत कटघर लालगंज में 01 व्यक्ति, 7-गोला बाजार, नगर पंचायत कटघर लालगंज में 02 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-सुहैल पुत्र लाडले के घर से शिवचरन पुत्र मुन्नर के घर तक, वार्ड नं0-10 हुसैनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद, 2-बाजार खास जीयनपुर, नगर पंचायत जीयनपुर, 3-वार्ड नं0-8 जवाहर नगर, नगर पंचायत मेंहनगर, 4-दूबे का पूरा, राजस्व ग्राम पटना अहियाई, तहसील मेंहनगर, 5-बैरक (आवासीय परिसर), 20वीं वाहीनी पीएसी कैम्पस, नगर पालिका परषिद आजमगढ़, 6-आवासीय परिसर, पुलिस चैकी लालगंज, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 7-गोला बाजार, नगर पंचायत कटघर लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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