Friday, October 6, 2023

वर्षो से रास्ते पर किया अवैध अतिक्रमण प्रशासन का चला बुलडोजर।

वर्षो से रास्ते पर किया अवैध अतिक्रमण प्रशासन का चला बुलडोजर।

तीन बार नोटिस के बाद भी अतिक्रमण कारी ने नही हटाया अतिक्रमण।

जिलाधिकारी ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने का दिया था निर्देश।

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के आराजी देवारा नैनीजोर थाना रौनापार में 1 वर्ष से अधिक समय से आराजी नंबर 3317 जो सरकारी कागजातों में नवीन परती के नाम से दर्ज है। जिसपर छेदी यादव पुत्र कांता यादव जो गांव के ही रहने वाले हैं जो रास्ता पर पहले से खड़ंजा लगा हुआ है रास्ते पर उन्होंने झोपड़ी व गौशाला एव आवासीय झोपड़ी बनाकर पूरे रास्ता को अवरुद्ध कर दिया था। जिस पर लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। जिसके लिए कई बार ग्रामीणों द्वारा तहसील से शिकायत की पर खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जा रहा था। यहां तक की अगस्त महीने में आए तहसील समाधान दिवस पर दर्जनों ग्रामीणों द्वारा रास्ते को अवरुद्ध किए जाने का शिकायत जिलाधिकारी से की जिसपर उन्होंने तत्काल रास्ते से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद छेदी यादव को तीन बार एक महीने पर समय देते हुए नोटिस जारी की गई थी। पर उसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त था। शुक्रवार को उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता द्वारा तहसीलदार विवेकानंद दुबे को एक टीम बनाकर रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया 3:00 बजे पूरी टीम बुलडोजर लेकर गांव में पहुंची और रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। जबकि आराजी नंबर 3317 पर जो नवीन परती के नाम से दर्ज है। जिस पर कई लोगों को आवासीय पट्टा किया गया है। जिसमें छेदी यादव को भी 56 कड़ी का पट्टा है। पर जमीन खाली होने के नाते साढ़े सात बिस्सा इन्होंने बाकायदा कब्जा कर रखा है। वह सरकारी पोखरी पर भी ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कब्जा किए हुए हैं। समस्त कब्जा को हटाने की ग्रामीणों द्वारा बार-बार मांग की जा रही है। जिस पर मात्र रास्ते से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपा ली है। उपजिलाधिकारी अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि रास्ते पर अतिक्रमण था। जिसके लिए उसे कई बार नोटिस दी गई थी। पर वह अतिक्रमण नहीं हटा रहा था। आज बुलडोजर लगाकर पूरे सड़क पर कियें गये अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया और रास्ते को खाली कर दिया गया। दुबारा रास्ते पर कब्जा किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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