Saturday, September 24, 2022

शराब तस्कर चंदन यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से बनवाये गये पक्के मकान को पुलिस ने किया कुर्क।

शराब तस्कर चंदन यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से बनवाये गये पक्के मकान को पुलिस ने किया कुर्क।

जिसका वर्तमान मार्किट मूल्य लगभग 80 लाख रुपये) धारा 14(1) उ.प्र.गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क ।

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आजमगढ़ अभियुक्त चन्दन यादव पुत्र स्व0 हरिराम यादव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ अपने सहयोगियों के साथ अवैध/अपमिश्रित शराब के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त उपरोक्त चन्दन यादव एवं इसके सहयोगियों से भारी मात्रा में अवैध शराब एवं उपकरणों की बरामदगी होने पर मु0अ0सं0-94/22 धारा 272/419/420/467/468/471 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम एवं 63 कापीराइट एक्ट में अपराध पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त की गतिविधियों की सतत निगरानी हेतु एच0एस0 11बी खोला गया है। मु0अ0सं0-191/2022  धारा (1) गैंग्स्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपनी मां श्रीमती राजों देवी पत्नी स्व0 हरीराम यादव के नाम से ग्राम जाफरपुर, परगना निजामाबाद, तहसील सदर के गाटा सं0-159 रकबा 340 एयर में से 113.4 वर्गमीटर का भूखण्ड क्रय किया गया है। जिसपर 01 मंजिला पक्के मकान का निर्माण कराया गया है। उपरोक्त कुल सम्मप्ति का सर्केल रेट कीमत-32,60,811/-रू एवं वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 80 लाख रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 31.08.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 24.09.2022 को तहसीलदार सदर व प्रभारी निरीक्षक सिधारी मय पुलिस फोर्स द्वारा उक्त सम्पति को नियमानुसार जब्त किया गया।

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