Tuesday, July 8, 2025

न्यायालय के आदेश पर चकमार्ग से हटाया गया अतिक्रमण।

न्यायालय के आदेश पर चकमार्ग से हटाया गया अतिक्रमण।

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी उच्च न्यायालय के आदेश पर सगड़ी तहसील के हरई इस्माइलपुर गांव में प्रशासन ने चक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया।हरई इस्माइलपुर गांव में गाटा संख्या 635 अभिलेखों में चकमार्ग दर्ज है। जिस पर गांव के ही रामआशीष व चंद्रभान चौहान द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था। नायब तहसीलदार अजमतगढ़ विवेकानंद ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से गिरवा कर चकमार्ग को खाली कराया जिससे अतिक्रमण करने वाले लोगों में हडकंप मचा हुआ है।

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