Tuesday, July 21, 2020

सगड़ी तहसील क्षेत्र में फिर मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज क्षेत्र में हड़कंप।

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आजमगढ़ 21 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य के दृष्टिग्त कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिनॉक 20 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम गड़ेरीपट्टी, तहसील सगड़ी, 2-राजस्व ग्राम कौड़िया, तहसील निजामाबाद, 3-राजस्व ग्राम भगवानपुर, तहसील लालगंज में 01-01 व्यक्ति तथा 4-मोहल्ला पूरा दीवान, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में 02 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मजरा चुनहवा पकवाइनार, राजस्व ग्राम गड़ेरीपट्टी, तहसील सगड़ी, 2-मजरा पठान टोला दक्षिण मोहल्ला, राजस्व ग्राम कौड़िया, तहसील निजामाबाद, 3-लालगंज बाईपास तिराहे के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भगवानपुर, तहसील लालगंज तथा 4-मोहल्ला पूरा दीवान, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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आजमगढ़ 21 जुलाई-- सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया है कि अनधिकृत निर्माण/स्वीकृत मानचित्र से अधिक किये गये निर्माण के विनियमितीकरण हेतु शमन योजना-2020 शासन द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020 से दिनांक 20 जनवरी 2021 तक की अवधि हेतु मात्र 06 माह हेतु लागू की गयी है।
उन्होने बताया कि शमन योजना लागू होने की उक्त अवधि दिनांक 21 जुलाई 2020 से दिनांक 20 जनवरी 2021 की उक्त अवधि में अपराधों का शमन उपविधि-2010 के प्राविधान स्थगित रहेंगे। इस योजना को लागू किये जाने के फलस्वरूप विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के मध्य चल रहे विवादों एवं मुकदमेबाजी का समाधान हो सकेगा। केन्द्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय तथा शासकीय एवं शासन के अधीन संस्थाओं/उपक्रमों की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर किया गया निर्माण, तालाब, जलाशय, नदी एवं नालों से आच्छादित सार्वजनिक उपयोगिताओं यथा सड़कें, रेलवे लाइन, पार्क एवं खुले स्थल हरितपट्टी, एसटीपी, महायोजना/जोनल प्लान की प्रस्तावित भूमि पर किया गया निर्माण, अनधिकृत कालोनियों अथवा उनके अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर किया गया निर्माण इस योजना के अन्र्तगत शमन नहीं किया जायेगा। 300 वर्ग मीटर तक के कोने के भूखण्डों में फ्रन्ट सेट बैंक के अनुरूप साइड सेट बैंक के कुल भूखण्ड का 50 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण शमनीय होगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भवन उपविधि की अन्य अपेक्षायें सुनिश्चित होने पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर बेसमेन्ट इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगा कि बेसमेन्ट का निर्माण निजी स्वामित्व की भूमि के अन्तर्गत हो। समस्त उपयोगों के भवनों में अनुमन्य ऊंचाई से अधिकतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऊंचाई शमनीय होगी। पार्किंग हेतु स्वीकृत क्षेत्र पुर्नस्थापित करने अथवा उसी भूखण्ड पर वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था करने पर ही निर्माण शमनीय होगा। प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन शमन सम्बन्धी प्रकरण जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, ऐसे प्रकरणों में शमन योजना-2020 के अधीन नये सिरे से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण की प्रक्रिया प्रोसेसिंग शुल्क शमन हेतु शर्ते एवं प्रतिबन्ध एवं शमन योजना-2020 से सम्बनित अन्य विस्तृत विवरण आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट http://adaazamgarh.in एवं आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर शमन योजना-2020 का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

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