Saturday, May 16, 2020

जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जारी निर्देशों में आजमगढ़ को आरेंज जोन में रखा गया है।

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़) 
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आजमगढ़।
आजमगढ़ 16 मई-- वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार द्वारा दिनाँक 04 मई 2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। 
जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जारी निर्देशों में जनपद आजमगढ़ को आरेंज जोन में रखा गया है तथा तत्क्रम में जनपद में कतिपय गतिविधियों सशर्त अनुमन्य की गयी हैं। दिनॉक 15 मई 2020 को नोवेल कारोना संक्रमण के एक संदिग्ध की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, नोवेल कोरोना टेस्ट हेतु प्रेषित सैम्पल की रिपोर्ट दिनांक 16 मई 2020 के आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम नेतपुर, तहसील सदर के उक्त मृत व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 
उन्होने बताया कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद की सदर तहसील क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम नेतपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। इस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, confirmed केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास (Travel history) के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratory Infaction), ILI (Infuenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जाँच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (Clinical Management), लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना। कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (Containment Zones) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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