(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आजमगढ़ 30 मई-- जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन दिनॉक 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उन्होने बताया कि जनपद आजमगढ़ को आरेन्ज जोन में रखा गया है तथा लाकडाउन विस्तारित किये जाने हेतु जनपद में कतिपय गतिविधियाॅ सशर्त अनुमन्य की गयी हैं।
उन्होने बताया कि दिनॉक 29 मई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम कालेपुर, तहसील मार्टिनगंज में दो व्यक्ति, मजरा दक्षिण टोला राजस्व ग्राम कोदहरा मार्टिनगंज, मजरा विपनपुर राजस्व ग्राम कॉखभार तहसील सगड़ी में एक-एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम कालेपुर तहसील मार्टिनगंज, मजरा दक्षिण टोला राजस्व ग्राम कोदहरा तहसील मार्टिनगंज तथा मजरा विपनपुर राजस्व ग्राम कॉखभार तहसील सगड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, confirmed केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओंध्सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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