Monday, August 17, 2020

कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे:जिलाधिकारी

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आजमगढ़ 17 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 16 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम मझगांवा तहसील सदर, 2-हर्रा की चुंगी, राजस्व ग्राम बलरामपुर, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम पन्दहा, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम जमालपुर बाजबहादुर, तहसील सदर, 5-मु0 सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 7-राजस्व ग्राम देवपार, तहसील सदर, 8-अनीस टेलर वाली गली, मु0 सदावर्ती नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-राजस्व ग्राम बद्दोपुर, तहसील सदर, 10-मु0 नरौली, नगर पलिका परिषद आजमगढ़, 11-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम बीबीपुर, तहसील निजामाबाद, 13-जजेज कालोनी, दीवानी न्यायालय, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-आफिसर्स कालोनी रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-सहारा बैंक, राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज, 16-राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-रवीन्द्र सिंह के घर से रवि सिंह के घर तक राजस्व ग्राम मझगांवा तहसील सदर, 2-दुर्गा प्रसाद यादव के मकान के आस पास का क्षेत्र, हर्रा की चुंगी, राजस्व ग्राम बलरामपुर, तहसील सदर, 3-पाठक बस्ती, राजस्व ग्राम पन्दहा, तहसील सदर, 4-शैलेन्द्र मौर्या के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जमालपुर बाजबहादुर, तहसील सदर, 5-गंगाधर के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-संध्या राय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 7-नवीन सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम देवपार, तहसील सदर, 8-अरविन्द कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, अनीस टेलर वाली गली, मु0 सदावर्ती नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-अतुल सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम बद्दोपुर, तहसील सदर, 10-नीरज मिश्रा के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 नरौली, नगर पलिका परिषद आजमगढ़, 11-श्रीमती सिन्धुध्वजा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 12-राय बस्ती, राजस्व ग्राम बीबीपुर, तहसील निजामाबाद, 13-जजेज कालोनी, दीवानी न्यायालय के आवासीय परिसर का सम्पूर्ण क्षेत्र, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-आवास सं0 बी-7 के आस-पास, आफिसर्स कालोनी रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-सहारा बैंक, ठेकमा बाजार के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज, 16-सुबाष राय का मकान, यूनियन बैंक ठेकमा के पीछे गदनपुर गली, राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होमध्इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओंध्सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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