प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में डाटा संशोधन हेतु कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा ग्रामवार अभियान।
(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
हर खबर पर नजर सच है तो दिखेगी।
आजमगढ़।
आजमगढ़ 05 अगस्त-- उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद के समस्त पात्र कृषकों को योजना से लाभान्वित कराये जाने के शासन के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु ऐसे कृषकों, जिनका विवरण गलत दर्ज होने के कारण अब तक योजना के लाभ से वंचित हैं। उनके डाटा संशोधन हेतु कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों की ड्यूटी राजस्व ग्रामवार दिनांक 05 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक लगायी गयी है। क्षेत्रीय कार्मिक इसी अवधि में अपात्र कृषकों को चिन्हित करते हुए अब तक प्राप्त लाभ धनराशि की वसूली एवं भविष्य में योजना के लाभ से वंचित किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही भी करेगें।
उन्होने जनपद के कृषक बन्धुओं से अपील किया है कि कृषि विभाग के कार्मिकों के ग्राम भ्रमण के दौरान वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराते हुए मौके पर अपना त्रुटिपूर्ण डाटा दुरूस्त करा लें, जिससे वे योजान्तर्गत आगामी किस्तों का लाभ प्राप्त कर सकें। संशोधन हेतु डाटा उपलब्ध न कराये जाने कि स्थिति में उन्हें योजना हेतु अपात्र मानते हुए उनका डाटा पोर्टल से डिलीट करा दिया जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त अपात्र लाभार्थी ’’(अपात्रता का कारण-भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं मासिक पेंशन रू0-10000 से अधिक के पेंशनर, पेशेवर डाक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा आर्किटेक्ट तथा आयकरदाता/कृषि योग्य भूमि न होना अथवा एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी इत्यादि अपना विवरण दस्तावेज इन्ही क्षेत्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराते हुए स्व-घोषणा के आधार पर योजना से स्वयं को विलग कर सकते हैं, परन्तु लाभ प्राप्त धनराशि सुसंगत मद में जमा किया जाना आवश्यक है। ग्रामवार अभियान की तिथि की जानकारी कृषि विभाग के सम्बन्धित प्राविधिक सहायक अथवा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) से प्राप्त की जा सकती है।
No comments:
Post a Comment