(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आजमगढ़ 29 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अनलाक-3 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 28 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम छतवारा, तहसील सदर, 2-राजस्व ग्राम लेडुवा, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम कुकुरसण्डा, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम बिहरोजपुर, तहसील सदर, 5-राजस्व ग्राम नीबी बुर्जुग, तहसील सदर, 6-मु0 सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय, तहसील सदर, 8-राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 9-मु0 एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-राजस्व ग्राम घोरठ, तहसील सदर, 11राजस्व ग्राम जिगरसण्डी, तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम खरिहानी, तहसील मेहनगर, 13-राजस्व ग्राम कुम्भ, तहसील मार्टीनगंज, 14-राजस्व ग्राम कुम्भ, तहसील मार्टीनगंज, 15-राजस्व ग्राम रसूलपुर तंगी, तहसील मार्टीनगंज, 16-राजस्व ग्राम रसूलपुर तंगी, तहसील मार्टीनगंज, 17-राजस्व ग्राम जल्दीपुर, तहसील फूलपुर, 18-राजस्व ग्राम शमशाबाद, तहसील फूलपुर, 19-राजस्व ग्राम तिवरियां कला, तहसील फूलपुर, 20-राजस्व ग्राम पल्थी, तहसील फूलपुर, 21-वार्ड नं0-06 चन्द्रशेखर आजाद नगर, नगर पंचायत, फूलपुर, 22-राजस्व ग्राम जगदीशपुर, तहसील मार्टीनगंज, 23-वार्ड नं0-10 गोलाबाजार कटघर लालगंज, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 24-राजस्व ग्राम उबारपुर लखमीपुर, 25-राजस्व ग्राम जमुई, तहसील लालगंज, 26-राजस्व ग्राम मसीरपुर, तहसील लालगंज, 27-वार्ड सं0-09 विवेकानन्द नगर हुसेनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-संतोष कुमार सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम छतवारा, तहसील सदर, 2-हनुमान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लेडुवा, तहसील सदर, 3-आरिफ खान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कुकुरसण्डा, तहसील सदर, 4-अमीत पाण्डेय के घर आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बिहरोजपुर, तहसील सदर, 5-अशोक यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नीबी बुर्जुग, तहसील सदर, 6-श्रीमती मनभावती के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-सुनील मिश्रा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय, तहसील सदर, 8-रंजित के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 9-अवी श्रीवास्तव के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-मिथिलेश चौबे के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम घोरठ, तहसील सदर, 11-अशोक पाण्डेय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जिगरसण्डी, तहसील सदर, 12-मजरा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम खरिहानी, तहसील मेहनगर, 13-आबादी खास बाग के अगल बगल का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कुम्भ, तहसील मार्टीनगंज, 14-राजागंज मठिया नहर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कुम्भ, तहसील मार्टीनगंज, 15-रामहित के घर से बिन्दु बिन्द के घर तक, राजस्व ग्राम रसूलपुर तंगी, तहसील मार्टीनगंज, 16-बिटू के घर से नन्दलाल के घर तक, राजस्व ग्राम रसूलपुर तंगी, तहसील मार्टीनगंज, 17-नसीम अख्तर के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जल्दीपुर, तहसील फूलपुर, 18-आकाश गुप्ता के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम शमशाबाद, तहसील फूलपुर, 19-सकलदीप के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम तिवरियां कला, तहसील फूलपुर, 20-संतोष मिश्रा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम पल्थी, तहसील फूलपुर, 21-श्रीमती सीमा जयसवाल के घर के आस पास का क्षेत्र, वार्ड नं0-06 चन्द्रशेखर आजाद नगर, नगर पंचायत, फूलपुर, 22-दशमी की बाग, राजस्व ग्राम जगदीशपुर, तहसील मार्टीनगंज, 23-वार्ड नं0-10 गोलाबाजार कटघर लालगंज, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 24-उबारपुर, पंचायत भवन के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम उबारपुर लखमीपुर, 25-कोहार बस्ती, राजस्व ग्राम जमुई, तहसील लालगंज, 26-रेखा हास्पिटल के पास, दीनदयाल नगर गली नं0-02 लालगंज राजस्व ग्राम मसीरपुर, तहसील लालगंज, 27-वाकर मियां के हाते से खुशहाल के मकान तक, वार्ड सं0-09 विवेकानन्द नगर हुसेनाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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