राजस्व परिषद के बाद उच्च न्यायालय ने भी डीएम के आदेश पर लगाई रोक।
नीलामेदार और बैनामेदार के बीच चल रहे 14 एकड़ भूमि विवाद का मामला।
किसानों की याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान।
(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली के अंतर्गत आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित मेहनाजपुर ग्रामसभा में 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती 14 एकड़ भूमि पर नीलामदार और बैनामेदार के बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर 15 दिन पूर्व नीलामदार को कब्जा कराया गया था। जिलाधिकारी के आदेश पर एक सप्ताह पूर्व राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने रोक लगा दिया था। बैनामेदारो की याचिका पर 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट ने भी जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट के आदेश से जहां बैनामा लेने वालों को राहत मिली है। वहीं नीलामी लेने वाला पक्ष काफी परेशान हैं। सगड़ी तहसील के मेहनाजपुर ग्राम सभा में अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ जमीन को लेकर बैनामेदार और नीलामीदारों के बीच में लगभग 6 दशक से मुकदमा चल रहा है।जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 सितंबर 2023 को भारी फोर्स की मौजूदगी में उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता ने नीलामेदार को कब्जा दिलाया था। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ बैनामा लेने वालों ने राजस्व परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश और उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की थी। एक सप्ताह पूर्व राजस्व परिषद ने जिलाधिकारी के कब्जा देने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी 2 दिन पूर्व जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे बैनामा लेने वालों ने काफी राहत महसूस की है। अश्वनी कुमार सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश की एक प्रति उपजिलाधिकारी सगड़ी को देकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग किया है।
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