Tuesday, November 19, 2024

उपजिलाधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई न्यायालय के आदेश तक कार्य रोका।

उपजिलाधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई न्यायालय के आदेश तक कार्य रोका।

जीयनपुर में स्थित डीह के स्थान व देवी चबुतरा की जमीन पर कब्जा की सूचना पर दोनों पक्षों से मांगा था दस्तावेज।

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर नगर पंचायत के आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर बैल बाजार में स्थित देवी का चबूतरा और डीह के स्थान पर कब्जा को लेकर उपजिलाधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई और न्यायालय के आदेश तक कार्य पर लगाया रोक। मंगलवार को दिन में 2:00 बजे उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार ने जीयनपुर के बैल बाजार में स्थित डीह स्थान और देवी चबूतरा को लेकर जीयनपुर नगर वासीयों व बैनामादार दोनों पक्षों से दस्तावेज मांगा गया जिस पर दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज को लेकर पहुंचे और दोनों पक्षों से उपजिलाधिकारी ने वार्ता की वहीं कमिश्नरी न्यायालय व उच्च न्यायालय में चल रहे विवाद पर कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद ही दोनों पक्षों में से कोई कार्य करेगा जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सहमति दी। विदित हो गुरुवार को देवी चबुतरा के पास ईंट गिराने और साफ-सफाई को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव की सूचना पर जीयनपुर कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर दोनों पक्षों को उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके बाद दोनों पक्षों से दस्तावेज मांगे गए थे। इस दौरान मुख्य रूप से अतुल त्रिपाठी ज्ञानेंद्र मिश्रा पप्पू पाठक अलोक चौरसिया बलदाऊ बाबा पप्पू पाठक सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

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