Saturday, May 30, 2026

न्यायालय के आदेश पर गोवध निवारण अधिनियम में क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरफ्तार।

न्यायालय के आदेश पर गोवध निवारण अधिनियम में क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरफ्तार। 

जीयनपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर क्षेत्र पंचायत सदस्य को किया गिरफ्तार।

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर क्षेत्र पंचायत सदस्य को गोवध निवारण अधिनियम में किया गिरफ्तार न्यायालय के गैर जमानती वारंट पर जीयनपुर पुलिस ने क्षेत्र पंचायत सदस्य अशरफपुर को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय।आजमगढ़ न्यायालय के द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस व जमानती वारंट के बाद न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया जिस पर जीयनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक दलप्रताप सिंह ने अशरफपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य पर वर्ष 2018 में गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें न्यायालय में मुकदमा विचाराधिन था किंतु क्षेत्र पंचायत सदस्य को बार-बार नोटिस और जमानती वारंट के बाद भी हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने गैर जमानत की वारंट जारी किया जिस पर उप निरीक्षक दल प्रताप सिंह ने क्षेत्र पंचायत सदस्य को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

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