Monday, August 4, 2025

अब ग्राम सभा के बाहर का व्यक्ति नहीं कर पाएगा प्रधान की शिकायत।

अब ग्राम सभा के बाहर का व्यक्ति नहीं कर पाएगा प्रधान की शिकायत। 

हलफनामा देकर गांव का निवासी व्यक्ति ही प्रधान के कार्यों की करा सकेगा जांच।

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
 हर खबर पर नजर सच है तो दिखेगा।

आजमगढ़।
सगड़ी उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की मांग पर पंचायती राज निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह ने आदेश जारी किया है कि अब ग्राम प्रधान की शिकायत ग्राम सभा में रहने वाला व्यक्ति ही हलफ़नामा देकर करा सकता है। ग्राम सभा के बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि प्रधान की शिकायत करता है तो उसे संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय ने 6 जून 2025 को पंचायती राज उत्तर प्रदेश के निदेशक को पत्र देकर मांग किया था कि ग्राम प्रधानों की शिकायत गांव के व्यक्ति द्वारा ही हलफनामा देकर किए जाने पर संज्ञान में ली जाए।बाहर के व्यक्तियों द्वारा नाजायज तरीके से प्रधान को परेशान करने के लिए दिए गए शिकायती पत्र पर विचार न किया जाए, साथ ही यदि शिकायत गलत पाई जाए तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी उचित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाए। इसका संदर्भ ग्रहण करते हुए निदेशक ने संबंधित सभी अधिकारियों को पत्र के माध्यम से आदेशित किया कि अब गांव का मूल निवासी ही प्रधान की शिकायत हलफनामा के साथ करेगा तो उसकी जांच सुनिश्चित कराई जाएगी।

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