न्यायालय के आदेश पर विवादित भूमि व मकान को प्रशासन ने किया कुर्क।
पूर्व में विवाद को लेकर हो चुकी है अनिच्छित हत्या।
(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में न्यायालय के आदेश पर विवादित भूमि व मकान को प्रशासन ने किया कुर्क धारा 146(1) तहत विवादित भूमि और मकान को प्रशासन ने किया कुर्क। बुधवार को दिन में 2:00 बजे न्यायालय के आदेश पर सगड़ी तहसीलदार विवेकानंद दुबे के द्वारा गठित टीम नायब तहसीलदार विवेकानंद के नेतृत्व में राजस्व टीम व पुलिस प्रशासन ने उपजिलाधिकारी सदर धनवंतरी के आदेश 17 अक्टूबर वर्ष 24 के बिरेंद्र यादव बनाम ओमप्रकाश आदि के अनुपालन के क्रम में और जीयनपुर कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह के 11 नवम्बर को चालानी रिपोर्ट के आधार पर व बिरेंद्र यादव पुत्र बालजीत के अनुपालन के प्रार्थना पत्र पर दाऊदपुर में विवादित मकान व जमीन गाटा संख्या 342,432, 67/1, 87,92 को धारा 146/1 के तहत खेत में राजस्व निरीक्षक समोधी राम राजस्व निरीक्षक लेखपाल रामसागर सोनी अमित गौड़ सुधीर जायसवाल के द्वारा झंडी गाड़कर कुर्क किया गया। वहीं घर पर किसी के नहीं होने पर सूचित कर अगले दिन गुरुवार को मकान में ताला बंद कर कुर्क किया जाएगा। विदित हो वर्ष 2014 में रामवृक्ष पुत्र बालजीत निवासी दाऊदपुर की अनिच्छित हत्या हो चुकी है। इस दौरान जीयनपुर एस आई अभिषेक यादव पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
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