Friday, November 15, 2024

मदरसा बना पब्लिक स्कूल मामला पंहुचा जिलाधिकारी के द्वार।

मदरसा बना पब्लिक स्कूल मामला पंहुचा जिलाधिकारी के द्वार।

जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की लगाई गुहार।

जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी व अल्पसंख्यक अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश।

(मनोज चतुर्वेदी समाचार आजमगढ़ लाइव)
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आजमगढ़।
सगड़ी तहसील क्षेत्र में मदरसा बना पब्लिक स्कूल बीच सत्र में मदरसा बंद कर खोला पब्लिक स्कूल मामला पंहुचा जिलाधिकारी के द्वार जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की लगाई गुहार जिला अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी व अल्पसंख्यक अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश। गुरुवार को एनुलहक पुत्र अब्दुल रसीद निवासी बाग खालिस ने विवादित मदरसा को खंड शिक्षा अधिकारी ने गैर मान्यता प्राप्त की नोटिस पर बंद कर खोला हेरा पब्लिक स्कूल मदरसा विद्यालय बीच सत्र में बंद कर पब्लिक स्कूल खोलने को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को प्रार्थना पत्र सौंप कर जांच कर कार्रवाई की मांग की विदित हो बागखालिस बाजार से धौरहरा मार्ग पर गाटा संख्या 78 में 208 कड़ी में ऐनुलहक पुत्र अब्दुल रशीद निवासी शाहपुर ने वर्ष 2016 में कुल्लिया आयशा सिद्दीका लिलबनात खतीबपुर सगड़ी के नाम से मदरसा के रूप दर्ज हुआ है। वही विद्यालय की मदरसा की मान्यता वर्ष 2013 से 18 तक और नवीनीकरण 18 से 23 तक हुआ है।सोसाइटी के पहले अध्यक्ष तनवीर अहमद बाद में समिति को लेकर उस्मान अहमद बने प्रबंधक व समिति को लेकर विवाद हो गया और मामला न्यायालय में पहुंच गया। वर्ष 2024 में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन बंद कर व दंड आरोपित के संबंध में मदरसा समिति ने बीस अगस्त शासन के मंशा के अनुरूप बिना मान्यता के कोई संस्था संचालित नहीं किया जा सकता को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। मदरसा का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया वहीं अलसुन्नह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी द्वारा मदरसा कुल्लिया आयशा सिद्धिका लिलबनात खतीबपुर के स्थान पर बीच सत्र में हेरा पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा कर विद्यालय के भवन में लगभग 100 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कर ली गई है और आख्या नहीं देने का आरोप लगाया जिस पर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक व अल्पसंख्यक अधिकारी वर्षा अग्रवाल को जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।

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