पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई प्रणाली को किया और अधिक सुदृढ़।
(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
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आजमगढ़।
आम जनता की जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण को सरल बनाने हेतु जनसुनवाई को थाना एवं चौकी स्तर से करने का आदेश पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दिया है। आदेश के क्रम में निम्न बिन्दु पर थाना प्रभारी एवं थाने पर नियुक्त अपने अधीनस्थ को अवगत करायें कि जनशिकायत में किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी । इसे व्यवस्थित रुप प्रदान करने के लिए निम्न प्रणाली लागु की गयी है –
*(A)*
*चौकियों पर जनसुनवाई प्रणाली*
1. प्रत्येक चौकी पर जनसुनवाई रजिस्टर पूर्व प्रेषित प्रारुप में तैयार कर दिनांक 31.05.2022 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाय ।
2. चौकी प्रभारी यदि चौकी पर मौजूद है तो जनशिकायतों का अभिलेखीकरण जनसुनवाई रजिस्टर में करें एवं स्वयं जांच कर विधिक कार्यवाही करें ।
3. चौकी प्रभारी के गैर मौजुदगी में द्वितीय अधिकारी द्वारा जनशिकायतों का अभिलेखीकरण , सुनवाई एवं जाँच करें ।
4. चौकी प्रभारी के गैर मौजुदगी में निगरानी पर मौजूद पुलिस कर्मी द्वारा जनशिकायतों का अभिलेखीकरण किया जाय ।
5. चौकी प्रभारी द्वारा प्रतिदिन दर्ज जनशिकायतों का अवलोकन कर जांच की जाने वाली कार्यवाही का पर्वेक्षण किया जाय एवं थाना प्रभारी को अवगत कराया जाये।
6. प्रत्येक दशा में प्रत्येक चौकी पर 24 घण्टें पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य रूप से बनी रहे, यह कदापि न पाया जाय कि चौकी पर ताला लगा है या चौकी पर कोई पुलिस कर्मी मौजूद नही है।
*(B)*
*थाने पर जनसुनवाई प्रणाली*
1. पूर्व में निर्गेत आदेश के अनुरूप जनसुनवाई रजिस्टर का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाय।
2. प्रात- 08.00 बजें से रात्रि 08.00 बजे तक यदि प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष थाना परिसर में मौजूद नहीं है, तो जनशिकायतों का जनसुनवाई रजिस्टर में पंजीकरण व जांच का पूर्ण दायित्व दिवसाधिकारी का होगा, इसी प्रकार रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक उक्त दायित्व रात्रिकालीन अधिकारी का होगा।
3. प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की थाने पर मौजूदगी पर यह दायित्व उनका होगा।
4. प्रतिदिन रात्रि 10.00 से 11.00 बजे के मध्य समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पिछले 24 घण्टों में प्राप्त जनशिकायतों की जांच, निराकरण की समीक्षा करेंगे तथा जनसुनवाई रजिस्टर में अंकित करेंगे।
5. उक्त के अतिरिक्त जनसुनवाई रजिस्टर का रख-रखाव एवं थाने पर प्राप्त शिकायतों को जनसुनवाई रजिस्टर में अंकित किये जाने हेतु प्रातः 09.00 बेज चरात्रि 09.00 बजे तक 02 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगायी जाय, जिन्हे “जनसुनवाई अधिकारी” के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
6. जनसुनवाई अधिकारी के नाम से चिन्हित किये गये पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अन्यत्र कहीं न लगायी जाय, इनके चयन में विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाय कि आमजन के साथ व्यवहार मधुर हो एवं छवि साफ-सुथरी हो। किन्हीं कारणों से इनके न रहने पर 02 पुलिस कर्मी रिजर्व के रूप में रिजर्व के रूप में रखें जायं, जिनकों इनकी अनुपस्थित में इस कार्य में लगाया जाये।
7. दिनांक-31.05.2022 को जनसुनवाई अधिकारी हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों के नाम की सूची वाचक पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायी जाय।
8. यदि थाने पर कोई व्यक्ति अपनी समस्या के साथ उपस्थित होता है और उस व्यक्ति की समस्या का अंकन जनसुनवाई रजिस्टर में नही किया जाता है तो जनसुनवाई अधिकारी के साथ-साथ प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
9. यदि किसी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा किसी जनशिकायत का जनसुनवाई रजिस्टर में अंकन करने से रोका जाता है तो जनसुनवाई अधिकारी पुलिस अधीक्षक सीयूजी/गोपनीय हेल्पलाईन नं0- (9454400250 व 8354960010) पर जरिये काल या मैसेज सूचित करें, जिससे सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। ऐसा न करने पर जनसुनवाई अधिकारी दोषी होंगे।
*(C)*
*क्षेत्राधिकारी के दायित्व*
1. समस्त क्षेत्राधिकारीगण प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक निम्नानुसार आवंटित थाने पर जाकर जनसुनवाई करें एवं जनसुनवाई की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना सुनिश्ति करें।
क्षेत्राधिकारी सोमवार मंगलवार बुद्धवार वृहस्पतिवार शुक्रवार
नगर कोतवाली सिधारी रानी की सराय कंधरापुर महिला थाना
सदर मुबारकपुर जहानागंज गम्भीरपुर निजामाबाद -
लालगंज देवगांव बरदह तरवां मेंहनगर मेंहनाजपुर
बूढ़नपुर कप्तानगंज अतरौलिया अहरौला तहबरपुर -
फूलपुर फूलपुर सरायमीर दीदारगंज पवई -
सगड़ी जीयनपुर महराजगंज रौनापार बिलरियागंज -
2. दिनांक 31.05.2022 से 03.06.2022 के मध्य अपने अधीनस्थ समस्त चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण कर जनसुनवाई के इन निर्देशों के अनुपालन में लिखित रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. प्रत्येक रविवार को अपने कार्यलय में अधीनस्थ समस्त थानों का जनसुनवाई रजिस्टर मंगाकर 10.00 बजें से 12.00 बजे के मध्य जनसुनवाई अधिकारी के साथ बैठक कर किन्ही 05 फरियादियों से वार्ता कर उनका फीडबैक प्राप्त करें तथा प्राप्त फीडबैक को जनसुकनवाई रजिस्टर में अंकित करें एवं रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के साथ अच्छा कार्य करने वाला पुलिस कर्मयों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
*(D)*
*अपर पुलिस अधीक्षक के दायित्व*
1. प्रत्येक रविवार को दिन में 10.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य अपने क्षेत्रान्तर्गत 03 थाने (प्रत्येक सर्किल से 01 थाना) के जनसुनवाई अधिकारी के साथ बैठक कर किन्ही 05 फिरयादियों से वार्ता कर उनका फीडबैक प्राप्त करें तथा प्राप्त फीडबैक को जनसुनवाई रजिस्टर में अंकित करें एवं रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. दिनांक 31.05.2022 से 05.06.2022 के मध्य रात्रि 08.00 बजे से समस्त थानों पर जाकर जनसुनवाई प्रणाली के तहत किये जा रहें अनुपालन की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के साथ-साथ अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
*अन्य महत्वपूर्ण निर्देश*
*कार्यवाही न किये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण-*
1. थाने पर प्राप्त जनशिकायतों का जनशिकायत रजिस्टर में अंकित न किया जाना।
*(जनसुनवाई अधिकारी/दिवसाधिकारी/रात्रिकालीन अधिकारी /प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष)*
2. घायल होने की स्थिति में चिट्ठी मजरूबी जारी न करना।
*(हेड मोहर्रिर/ड्यूटी मंशी)*
3. चिट्ठी मजरूबी जारी होने व उपचाररत होने के पश्चात अभियोग पंजीकृत न किया जाना।
*(प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष)*
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने पर वादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न दिया जाना।
*(प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/हेड मोहर्रिर)*
5. घायल व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त न करना ।
*(विवेचनाधिकारी/ हेड मोहर्रिर)*
6. मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट के आधार पर उचित धाराओं का समावेश न करना।
*(विवेचनाधिकारी)*
7. अभियुक्त की गिरफ्तारी नियमानुसार समय से न किया जाना ।
*(क्षेत्राधिकारी/प्रभआरी निरीक्षक/थानाध्य/विवेचनाधिकारी)*
8. एनबीड्बलू/82 दं0प्र0सं0/174ए भादवि/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही समय से न करना।
*(क्षेत्राधाकारी/थाना प्रभारी/विवेचनाधिकारी)*