Thursday, September 3, 2020

गैंगेस्टर कोर्ट ने किरायेदारों की मांग पर सामान वापस करने के लिए तहसीलदार को दिया निर्देश।

गैंगेस्टर कोर्ट ने किरायेदारों की मांग पर सामान वापस करने के लिए तहसीलदार को दिया निर्देश।

जीयनपुर कोतवाली के बाजार खास में स्थिति दुकान का मामला।

तहसीलदार सगड़ी विजेंद्र उपाध्याय व प्रभारी निरीक्षक की उपस्थिति में घंटों चली कार्रवाई।

पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर।

(मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी आजमगढ़)
हर खबर पर नजर सच है तो दिखेंगी।

आजमगढ़।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जीयनपुर में स्थित वंदना सिंह की जमीन को बीते 20  मार्च के आदेश के अनुपालन में एक जुलाई को जप्ती की कार्यवाही किया गया था।
जिसमें तीन किराएदार किराए पर दुकान करते थे उनकी दुकान व समान भी सील हो गया था। किराएदार अल्ताफ आलम ऋषिकेश गुप्ता व शाह आलम ने गैंगेस्टर कोर्ट में अपने सामान की वापसी की अपील की।
पक्ष सुनने के बाद जिला अधिकारी आजमगढ़ ने बीते 24अगस्त को रिसीवर तहसीलदार सगड़ी की उपस्थिति में किरायेदारों का सामान वापस करने का निर्देश दिया।
 24 अगस्त के आदेश के अनुपालन में बुधवार को तहसीलदार सगड़ी बृजेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर स्वतंत्र कुमार सिंह की देखरेख में तीनों किरायेदारों के सामान वापस कर पुनः दुकानों को सील किया गया । इस कार्रवाई से बाजार में देर तक अफरातफरी का माहौल रहा।

No comments:

Post a Comment